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Home हिंदी कानून क्या कहता है

मुंबई कोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान कपल ने सहमति से बनाए थे यौन संबंध

Team VFMI by Team VFMI
April 9, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
mensdayout.com

Live in relationship rape on pretext of marriage

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शादी के बहाने बलात्कार कानून महिलाओं द्वारा सहमति से संबंध विफल होने के बाद सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बन गया है। वर्तमान मामला मुंबई से सामने आया है जहां अदालत ने एक रेप के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। यह एक ऐसा मामला था जहां वयस्क पुरुष और महिला दोनों दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यह मामला अगस्त 2021 का है।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आवेदक ने मुखबिर से शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद नवंबर 2018 से मई 2020 तक दोनों एक साथ किराए के मकान में रहने लगे। मुखबिर ने आरोप लगाया कि आवेदक ने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। महिला ने शख्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) के तहत FIR दर्ज करवाई।

महिला ने मेडिकल जांच से किया इंकार

जमानत पर सुनवाई के दौरान महिला ने एक अनापत्ति हलफनामा पेश किया और यहां तक कि मेडिकल जांच कराने से भी इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष मुखबिर का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

सेशन कोर्ट, मुंबई

मुंबई के डिंडोशी में सेशन कोर्ट को आवेदक द्वारा सूचित किया गया था कि मुखबिर (उसके लिव इन पार्टनर) ने जमानत पाने वाले व्यक्ति के लिए “अनापत्ति हलफनामा (no objection affidavit)” दायर किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेले ने कहा कि मुखबिर द्वारा दी गई अनापत्ति के बावजूद, FIR में सामने आए तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि संबंध इस तथ्य पर आधारित था कि आवेदक और मुखबिर बिना शादी किए एक साथ रह रहे थे।

कोर्ट ने कहा कि उक्त लिव-इन संबंध अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यौन संबंध सहमति से थे, जिसके कारण आवेदक जमानत पर विस्तार करने का हकदार है, मुखबिर द्वारा दी गई अनापत्ति के बावजूद, चाहे वह स्वेच्छा से हो या अन्यथा। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पूरा होने से पहले व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि आवेदक को 15,000 रुपये के जमानत बांड को निष्पादित करते हुए जमानत पर रिहा किया जाए।

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ARTICLE IN ENGLISH:

READ ORDER | Mumbai Court Grants Bail To Rape Accused As Live-in ­Relationship Is Sufficient To Show That Sexual Relationship Was Consensual

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Tags: #पुरुषोंकीआवाजफ़र्ज़ी बलात्कार मामलामुंबई
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