2014 में हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत तलाक के मामलों में भरण-पोषण और गुजारा भत्ता देने में अनुचित देरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि वैवाहिक विवाद के मामलों में सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी हो, जैसा कि निर्धारित है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21-B में शीघ्र सुनवाई का प्रावधान है, जिसके मुताबिक छह महीने की अवधि के भीतर केस को समाप्त किया जाना है। हालांकि, निचली अदालतों के समक्ष याचिकाओं के निपटारे में कई साल लग जाते हैं।
सितंबर 2019 में मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने एक फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि फैमिली कोर्ट के जज न्यायिक घुटन (judicial suffocation) में हैं।
क्या है पूरा मामला?
– एक महिला ने अपने पति के खिलाफ Cr.P.C. की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराई थी। महिला ने भरण-पोषण का दावा किया था। उक्त मामला तृतीय अतिरिक्त फैमिली कोर्ट, चेन्नई (संक्षिप्त रूप से “फैमिली कोर्ट”) की फाइल पर लंबित था।
– चूंकि फैमिली कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार मामले को 6 महीने के भीतर निपटाने में असफल रहे। इसके बाद महिला ने फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
– जब 16 अगस्त 2019 को मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो याचिकाकर्ता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और इसलिए, इस अदालत ने रजिस्ट्रार को 20 अगस्त को बर्खास्तगी के लिए शीर्षक के तहत मामले को पोस्ट करने का निर्देश दिया।
– बर्खास्तगी की तारीख पर, जब मद्रास हाई कोर्ट ने महिला वकील से फैमिली कोर्ट जज के खिलाफ अवमानना मामला/कार्यवाही बनाए रखने के बारे में सवाल किया, तो वरिष्ठ वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व जज के खिलाफ कार्रवाई की थी।
कोर्ट का आदेश
इस तर्क पर जस्टिस पी.एन. प्रकाश ने कहा था कि यह वास्तव में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का दावा करता है, वह उन परिस्थितियों से अनजान है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उसके द्वारा निर्दिष्ट मामले में कार्रवाई की। निर्देश के अनुसार मामले का निपटारा नहीं करने के लिए फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो संबंधित जज समय के विस्तार का अनुरोध करता है, जो सामान्य रूप से प्रदान किया जाता है। यह देखते हुए कि यह याचिका केवल एक फैमिली कोर्ट के जज को आतंकित करने के लिए दायर की गई है।
अदालत ने कहा कि कोर्ट की राय में यह याचिका सिर्फ फैमिली कोर्ट के जज को आतंकित करने के लिए दायर की गई है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चेन्नई में छह फैमिली कोर्ट हैं, प्रत्येक फैमिली कोर्ट वैवाहिक विवादों से इतना बोझिल है कि फैमिली कोर्ट के जज न्यायिक घुटन के अधीन हैं।
इसलिए, यह याचिका अनुकरणीय लागतों के साथ खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को उसके वकील द्वारा दी गई अनुचित सलाह के कारण नुकसान हो सकता है, यह अदालत लागत नहीं लगा रही है।
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