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Home हिंदी कानून क्या कहता है

मद्रास HC ने पेरेंटल एलीयेनेशन का हवाला देते हुए पिता को दी गई अंतरिम चाइल्ड कस्टडी को किया रद्द, बच्चों को मां के हवाले किया, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Team VFMI by Team VFMI
September 26, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Best Interest Of Children To Be Considered And Not What Is The Wish Of Child- Madras High Court Grants Custody To Father

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मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने 16 सितंबर, 2022 को अपने एक आदेश में पिता को दी गई नाबालिग बच्चों की अंतरिम कस्टडी को रद्द कर दिया और उन्हें मां को सौंप दिया, क्योंकि कस्टडी में कस्टोडियल पेरेंट ने कथित तौर पर बच्चों और नॉन-कस्टोडियल पेरेंट के बीच पहुंच की अनुमति नहीं दी थी।

वॉयस फॉर मेन इंडिया वास्तव में मानता है कि बच्चों का हित सर्वोपरि होना चाहिए, और या तो पेरेंट्स जो नॉन-कस्टोडियल पेरेंट के खिलाफ बच्चों का ब्रेनवॉश करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इस आदेश का उपयोग कई अलग-अलग नॉन- कस्टोडियल फादर्स द्वारा भी किया जा सकता है, जिन्हें उनकी संरक्षक माताओं द्वारा अपने बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

कपल ने 2009 में शादी की थी और उनके दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 6 साल है। मतभेदों के चलते दोनों अप्रैल 2021 से अलग रहने लगे। पत्नी दूसरे फ्लैट में चली गई जो उसके ससुराल के सामने है, जबकि पति अपने दो बेटों के साथ मुख्य वैवाहिक घर में रहने लगा। पत्नी के माता-पिता भी पति और बच्चों की बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में रह रहे थे और इस तरह पिता के काम पर जाने के बाद वे बच्चों की देखभाल भी कर रहे थे।

हाई कोर्ट के पहले के एक आदेश के अनुसार, दोनों बच्चों की अंतरिम कस्टडी पिता को दी गई थी, जबकि मां को मुलाकात का अधिकार दिया गया था। हालांकि, पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें सूचित किया कि पति आदेश का पालन नहीं कर रहा है, और अपनी मां के बारे में बुरा बोलकर बच्चों के मन को भी विचलित कर रहा है। पीठ इस प्रकार पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद एक वकील है। पत्नी अपने दोनों बेटों की अंतरिम कस्टडी की मांग कर रही थी।

पिता को कस्टडी देने का हाईकोर्ट का पूर्व आदेश

दिनांक 26.05.2021 के आदेश अनुसार, हाई कोर्ट ने आवेदक मां को प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच प्रतिवादी पिता के साथ रहने वाले नाबालिग बच्चों से मिलने का अधिकार प्रदान किया था।

तत्पश्चात, आदेश दिनांक 26.08.2021 द्वारा इस न्यायालय ने प्रतिवादी को प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5.00 बजे नाबालिग बच्चों की कस्टडी आवेदक को सौंपने का निर्देश दिया। और उन्हें सोमवार सुबह 7.00 बजे तक अपने साथ रहने दें और उसके बाद, आवेदक बच्चों को प्रतिवादी के स्थान पर वापस छोड़ देगा।

इस आदेश को पारित करते हुए, न्यायालय ने कहा था कि पक्ष वर्तमान व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अत्यधिक सहयोग करेंगे और पक्षों के हित के लिए कोई बाधा या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आगे वे ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करेंगे कि बच्चों के कोमल दिमाग को प्रभावित कर सकता है क्योंकि व्यवस्था तैयार की जाती है और केवल बच्चों के बड़े कल्याण को सुरक्षित करने के लिए ही लागू की जाती है।

पत्नी/मां का तर्क

पत्नी/मां के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी, आवेदक को उसके बच्चों तक पूर्ण पहुंच से वंचित करके केवल निविदा बच्चों को उनके नुकसान के लिए पीड़ा दे रहा था और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन कर रहा था। मां ने यह भी कहा कि प्रतिवादी पिता ने बच्चों को आवेदक से दूर ले जाने के स्पष्ट मकसद से चार बार स्कूल बदल दिया है और बच्चों के साथ अपने आवास को मोदुरावॉयल में भी शिफ्ट कर दिया है।

यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी हर बच्चे के जीवन में मां की भूमिका को महत्व देने में विफल रहा है और बच्चों के कल्याण के खिलाफ काम करने वाले जिम्मेदार पिता के रूप में कार्य करने में विफल रहा है। इसके साथ ही विद्वान वकील ने न्‍यायालय से प्रार्थना की कि बालकों के हित एवं कल्‍याण के लिए उन्हें मां को सौंप दिया जाए।

पति/पिता का तर्क

दूसरी ओर प्रतिवादी पति/पिता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन है कि आवेदक बच्चों की मां होने के कारण अपने बच्चों के जन्म की तारीख से कभी भी उनके बारे में परवाह नहीं करता था और बच्चों की खुशी भयानक हो गई थी।

वकील के अनुसार प्रतिवादी ने दो फ्लैट और खाली जमीनें खरीदी हैं और बच्‍चों के जीवन के भविष्‍य की बेहतरी के लिए विभिन्‍न निवेश किए हैं। उनके उच्‍च शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिवादी के पास बिना किसी आर्थिक सहायता के बच्‍चों की परवरिश करने की क्षमता है। वह अपना समय बच्चों के साथ 24 घंटे बहुत प्यार और स्नेह के साथ बिताता है।

वकील ने आगे कहा कि आवेदक के माता-पिता ने भी अपनी बेटी आवेदक की श्रेष्ठता, उसके सभी निवासियों के प्रति भाषा के गुण के कारण घृणापूर्वक उसे अलग कर दिया। पति/पिता ने कहा कि जब भी आवेदक के पास बच्चों को तलाकशुदा के बच्चों के रूप में ब्रांडेड नहीं करने के मुद्दे आते हैं, तो वह हमेशा सबसे सतर्क रहते हैं। लेकिन आवेदक हमेशा प्रतिवादी को धमकी देता है कि उसे तलाक की जरूरत है और मां की भावना के बिना मामला दर्ज करें। वकील ने कहा कि दोनों बच्चे पिता का जीवन हैं।

मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस कृष्णन रामासामी ने रिकॉर्ड पर सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। कोर्ट ने विशेष रूप से आवेदक/मां के तर्क को ध्यान से सुना जिसके पास बच्चों की कस्टडी नहीं है। अदालत ने कहा कि माता-पिता के अलग-अलग और तनावपूर्ण संबंधों से बच्चों की भलाई और मजबूत विकास को सुनिश्चित करने के लिए छोटे बच्चों को आवेदक/मां के ध्यान की आवश्यकता होती है।

आवेदक/माता को मुलाकात के अधिकार के लिए विभिन्न आदेश दिए गए, जिसमें प्रतिवादी/पिता को निर्देश दिया गया कि वे विशिष्ट दिनों में बच्चों को आवेदक/पत्नी के आवास पर छोड़ दें, जो सड़क के उस पार रह रहे हैं। वही इलाका जहां प्रतिवादी/पिता और बच्चे भी रह रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/पति को अवयस्क बच्चों की कस्टडी में सहयोग करने और सौंपने के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, आवेदक/पत्नी द्वारा यह शिकायत की गई है कि प्रतिवादी इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।

पेरेंटल एलीयेनेशन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने पेरेंटल एलीयेनेशन में भी लिप्त हो गया है और बच्चों को आवेदक/मां की इच्छा के विपरीत कार्य करने और व्यवहार करने के लिए सिखाया है। आवेदक के अनुसार, प्रतिवादी ने बच्चों को अदालती कार्यवाही और उनके बीच विवादों के बारे में सब कुछ अपडेट किया है, जिसने प्रेरित किया बड़े बेटे ने मां के खिलाफ कार्रवाई की और उसके साथ रहने का विरोध किया और एक मौके पर उसने अपनी मां के साथ जाने के लिए खुद को रोक लिया और मां से अपने पिता के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग की।

पेरेंटल एलीयेनेशन के बिना, एक निविदा आयु वर्ग के बच्चे के लिए यह संभव नहीं हो सकता था कि वह अपनी मां से मामला वापस लेने की मांग करे और शर्त लगाए कि जब तक वह मामला वापस नहीं लेती, वह अपनी मां के पास नहीं आएगा। हाई कोर्ट ने पिता को कस्टोडियल पेरेंट के रूप में उनके कर्तव्यों की याद भी दिलाई। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी बच्चों को अपनी मां से प्यार करने के लिए सिखाने या मनाने में असमर्थ है, तो एक गंभीर पेरेंटल एलीयेनेशन का अलगाव शामिल है जो बच्चों के कल्याण के लिए अच्छा नहीं है।

अदालत ने कहा कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, लेकिन पेरेंट के साथ रहना जो अपने बच्चों को अपनी मां से प्यार करने के लिए सिखाने और मनाने के लिए तैयार नहीं है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदक और प्रतिवादी सिर्फ पति और पत्नी होने से अलग हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों के लिए माता-पिता रहेंगे। माता-पिता के किसी अन्य के साथ पुनर्विवाह करने के बावजूद पेरेंट के उक्त संबंध को नहीं बदला जाएगा।

अलग हुए पति के आचरण को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मूल याचिका पर अंतिम फैसला होने तक दोनों बच्चों की अंतरिम कस्टडी मां को सौंप दी जाए। मामले को समाप्त करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कानून अहंकार को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन यह कभी भी बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून के निर्माता केवल बच्चे के कल्याण के प्रति जागरूक थे, न कि उस मानसिक उथल-पुथल के बारे में जो बच्चे को ऐसी विपत्तिपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े।

READ ORDER | Madras High Court Reverses Interim Child Custody From Father To Mother Citing Parental Alienation By Custodial Parent

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