• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

पूर्व प्रेमिका का हाथ पकड़ने और अपने करीब खींचने के आरोप में शख्स को एक साल की जेल

Team VFMI by Team VFMI
June 20, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Man gets one year jail for pulling ex-girlfriend's hand

41
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में 2014 में अपनी पूर्व प्रेमिका पर हमला करने के आरोप में 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि एक महिला का हाथ पकड़ने और उसे करीब खींचना उसकी शील भंग करने के समान है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार 17 जून को सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी महिला का पड़ोसी था। महिला ने कहा कि घटना 20 सितंबर 2014 को इमारत की सीढ़ी पर हुई थी। महिला की शिकायत पर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत दे दी गई थी।

आरोपी का तर्क

उसने कोर्ट से इस आधार पर नरमी बरतने की मांग की थी कि उसने दूसरी महिला से शादी कर ली है और अब उसका दो साल का बच्चा है। कोर्ट ने कहा कि सजा में नरमी दिखाई जा सकती है। जज ने कहा कि आरोपी की वर्तमान स्थिति और वर्ष 2014 में घटना की घटना को देखते हुए सात साल बीत चुके हैं। इस दौरान आरोपी की शादी हो गई और उसके दो साल का बच्चा है।
अदालत ने कहा कि इसलिए, उस पर कड़ी सजा देना उचित नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालांकि उसने गंभीर गलती की है। अवधि समाप्त होने पर विचार किया जाना चाहिए। दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के चार गवाहों में महिला, उसके पिता, चाचा और जांच अधिकारी शामिल थे।

कोर्ट का आदेश

अदालत ने कहा कि पिछले प्रेम प्रसंग के बचाव में उसे इस तरह से आचरण करने का हकदार नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रांति एम पिंगले ने कहा कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि कथित अपराध एक महिला के खिलाफ है और कोई भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कार्य या अपराध करने की हिम्मत नहीं करता है।

कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आरोपी को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा करने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को महिला के शील भंग के कृत्य को ध्यान में रखते हुए प्रोबेशन पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यह न केवल अपराध के आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन अपराधों की तैयारी को रोकना या गिरफ्तार करना और कई निर्दोष महिलाओं की विनम्रता को खतरे में डालना भी मुश्किल हो जाएगा।

अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में अदालत को कमजोर वर्ग, अर्थात महिलाओं पर किए गए अपराधों के लिए लाभकारी प्रावधान का विस्तार करने में चौकस रहना होगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसलिए आरोपी को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below

Donate to Voice For Men India

If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)

Donate Now (80G Eligible)

Follow Us

Tags: #पुरुषोंकीआवाजmumbai courtसमानता समान होनी चाहिएसोशल मीडिया चर्चा
Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
hindi.mensdayout.com

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के दौरान नहीं, एडल्ट्री का फैसला बाद में होगा: दिल्ली हाई कोर्ट

0
hindi.mensdayout.com

ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के शासक को तलाक के रूप में पत्नी को 5,500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, पढ़िए सबसे महंगे Divorce की पूरी कहानी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कह सकती: दिल्ली HC

October 9, 2023
voiceformenindia.com

बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद TISS की पूर्व डॉयरेक्टर, उनके पति और बेटे पर मामला दर्ज

October 9, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India