मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Madhya Pradesh Gwalior) में एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दो पत्नियों के बीच बंटवारे के समझौते का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। परिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए हुए समझौते में पति को हफ्ते के पहले तीन दिन पहली पत्नी के साथ और अगले तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा। वहीं, रविवार को पति की इच्छा पर छोड़ा है कि वह दोनों में से किसी पत्नी के पास रह जाए। इसके साथ पति अपनी सैलरी को दोनों पत्नियों के बीच आधा-आधार बांटेगा। पति ने एक-एक फ्लैट दोनों पत्नियों को दे दिए हैं। खास बात यह है कि समझौते पर दोनों पत्नियों ने अपनी सहमति दे दी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इंडिया टुडे के मुताबिक, पति की दूसरी शादी की बात पता लगने के बाद ग्वालियर की रहने वाली पहली पत्नी फैमिली कोर्ट पहुंची थी। वह अपने और बेटे के भरण पोषण के लिए केस दायर करने आई थी, लेकिन न्यायालय में काउंसलर ने उसे समझाया, पति-पत्नी दोनों की काउंसलिंग की और कोर्ट के बाहर ही समझौता करा दिया।
मामले को सुलझाने के लिए ग्वालियर फैमिली कोर्ट द्वारा जनवरी 2023 में नियुक्त काउंसलर एडवोकेट हरीश दीवान ने कहा कि 26 वर्षीय महिला ने मई 2018 में उस व्यक्ति से शादी की थी। उनका एक बेटा भी है।
2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद यह कपल ग्वालियर आ गया और उस व्यक्ति ने घर से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ दिन ग्वालियर में बिताने के बाद वह वापस गुरुग्राम चला गया। स्थिति में सुधार होने पर भी वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए वापस नहीं आया।
पत्नी ने उसे बताया कि वह ग्वालियर से गुरुग्राम आएगी। इस दौरान उसके परिवार को पता चला कि 2021 में उस व्यक्ति ने उसी कंपनी की सहकर्मी से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी ने भी एक लड़की को जन्म दिया है।
महिला ने गुजारा भत्ता के लिए ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया। अदालत ने वकील और काउंसलर हरीश दीवान ने सुनवाई से पहले पार्टियों को समझौता करने का प्रयास करने को कहा।
दीवान ने उस व्यक्ति से बात की और उसे बताया कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करना हिंदू मैरेज एक्ट के तहत दंडनीय है। वकील ने उस व्यक्ति से यह भी कहा कि अगर पहली पत्नी ने FIR दर्ज की तो उसकी नौकरी भी जा सकती है।
इसके बाद तीनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करने पर राजी हो गए। समझौते के तहत पति को सप्ताह में तीन दिन अपनी एक पत्नी के साथ और अगले तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ बिताने होते हैं। जबकि वह रविवार को किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। दीवान के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होने पर पहली पत्नी कोर्ट जा सकती है।
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