तमिलनाडु के कंबम नॉर्थ पुलिस (Cumbum North Police) ने एक 29 वर्षीय महिला पर 52 वर्षीय व्यक्ति से शादी का झूठा वादा करके उससे कथित रूप से 10.5 लाख रुपये ठगने का मामला दर्ज किया है। मामले में दो अन्य महिलाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तीनों महिलाओं ने मिलकर शख्स के साथ धोखाधड़ी की।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस सूत्रों ने न्यूज इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीड़ित मोहम्मद रफीक कुंबुम इलाके में दो रेस्तरां का मालिक है। साथ ही उसका रियल एस्टेट का कारोबार भी है। उनके दो बेटे हैं, जबकि लंबी बीमारी के बाद पिछले साल 11 दिसंबर को उनकी पत्नी का निधन हो गया था। आरोप है कि रफीक के अपने रेस्तरां में कार्यरत चिन्नमन्नूर की जीवा के साथ अवैध संबंध थे। जीवा ने उसे कोडांगीपट्टी इलाके के सत्य से मिलवाया और रफीक ने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए।
इसके अलावा, दोनों महिलाओं ने रफीक को मेनका (29) नाम की महिला से मिलवाया। शिकायतकर्ता और मेनका ने 25 जनवरी को शारीरिक संबंध बनाने का फैसला करने से पहले फोन पर अपने संबंध विकसित किए और महिला ने रफीक से शादी करने का वादा किया। इसके बाद मेनका ने कथित तौर पर रफीक से 50,000 रुपये के लिए अनुरोध किया और बाद में उसने वह पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
अगले ही दिन, उसने उसे फोन किया और कहा कि उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है। मेनका ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी, जब वह जीवा और सत्य को 10 लाख रुपये देगा। रफीक ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए और दोनों को दे दिए। बाद में, मेनका ने रफीक के नंबर पर एक वॉइस मैसेज भेजा। इसके बाद जीवा और सत्य के फोन भी अगले दिन से बंद हो गए।
यह आभास होने पर कि तीनों महिलाओं ने उसके साथ 10.5 लाख रुपये की ठगी की है, रफीक ने कुछ दिन पहले कुंबुम नॉर्थ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच सोशल मीडिया पर पीड़िता और मेनका के बीच पुलिस की एक कहासुनी वायरल हो गई है। फिलहाल, तीनों महिलाओं की तलाश जारी है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
महिला दूसरे पुरुषों के खिलाफ भी दर्ज करा चुकी है शिकायत
मेनका ने इससे पहले पिछले साल 14 मार्च को थेनी में DSP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक कपड़ा मालिक के बेटे मुरुगन ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब मुरुगन ने दूसरी महिला से शादी की, तो मेनका ने कुछ दिनों के लिए कपड़े की दुकान के सामने धरना दिया। उसकी शिकायत के आधार पर, मुरुगन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 417 (धोखाधड़ी), 375 (बलात्कार), 506 (i) (डराना) r/w 109 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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