• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी ताजा खबरें

पंजाब: अपने 6 साल के बेटे को 20 बार चाकू मारने के आरोप में महिला को उम्रकैद, मासूम ने नहाने से किया इनकार को कलयुगी मां ने कर दी हत्या

Team VFMI by Team VFMI
February 13, 2022
in ताजा खबरें, हिंदी
0
mensdayout.com

Mother Gets Life Term For Stabbing Her 6-yr-old Son Twenty Times Because He Refused To Take Bath (Representation Image Only)

87
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

एक मां को जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन एक 40 वर्षीय कलयुगी मां ने नहाने से इनकार करने के बाद अपने छह साल के बेटे को 20 बार चाकू मारकर और गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के आरोप में महिला को पंजाब की एक स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अगस्त 2019 का है। बठिंडा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलजीत लांबा ने महिला को यह सजा सुनाई, जबकि पीड़िता के पिता और दादा-दादी मुकर गए और अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे के मकसद को रिकॉर्ड करने में विफल रहा।

क्या है पूरा मामला?

– पीड़ित हरकीरत सिंह पंजाब के लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा का छात्र था।
– भटिंडा के माटी दास नगर की राजबीर कौर ने 1 जुलाई 2018 को अपने छह साल के बेटे को नहलाते समय चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
– पहली कक्षा के छात्र के पिता ने उसे मौज-मस्ती के लिए तैयार होने के लिए कहा। हालांकि, बच्चे के स्नान करने से इनकार करने पर मां उग्र हो गई।
– अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जब उसका बेटा रोने लगा तो शोर मचाने से रोकने के लिए मां ने उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया।
– फिर उसे कई बार खंजर से वार किया और बाथरूम से बाहर निकली और परिवार को सूचित किया।
– घटना के तुरंत बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया एक चाकू भी जब्त कर लिया।
– पुलिस के मुताबिक आरोपी मां पढ़ी-लिखी थी, उसके पास एमए और बीएड की डिग्री थी और इलाके में उसकी अच्छी ख्याति थी।
– आरोपी राजबीर कौर पर पिछले साल जुलाई में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

पिता ने दी पूरी जानकारी

घटना के वक्त पिता परमिंदर सिंह और उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था। सिंह ने पुलिस को बताया कि परिवार सदमे में है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कैसे हुआ। हमने वॉशरूम से हरकीरत के रोने की आवाज सुनी, लेकिन हमने सोचा कि शायद वह नहाने को तैयार नहीं होगा। बाद में वह चुप हो गया। राजबीर एक प्यारी मां थी। एलर्जी से पीड़ित होने के कारण वह हरकिरत को समय-समय पर दवाइयां देती थी।

कोर्ट का आदेश

जज लांबा ने जोर देकर कहा कि गवाहों के मुकर जाने की गवाही को मिटाया हुआ या रिकॉर्ड को पूरी तरह से धुला हुआ नहीं माना जा सकता है और आरोपी के दिमाग में काम करने वाले एक मकसद के अस्तित्व के बारे में सबूत अक्सर सीमित होते हैं। इस मामले में भी शायद केवल आरोपी को ही सच्चाई पता था। कोर्ट ने अपराध को आधुनिक जीवन के तनाव को जिम्मेदार ठहराते हुए जज ने कहा कि धैर्य ईश्वर के गुणों में से एक है और यह शैतान पर विजय पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। लेकिन आधुनिक जीवन के तनाव और तनाव ने लोगों को पागल कर दिया है, जो एक टोपी की बूंद पर अपना आपा खो देते हैं। अगर आरोपी थोड़ा धैर्य रखता तो घटना को टाल सकता था।

उन्होंने कहा कि एक आदमी अक्सर बेटे के जन्म के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन मामले में दोषी राजबीर कौर ने अपने ही बेटे की जीवन लीला समाप्त कर दी। जज लांबा ने कहा कि FIR दर्ज करने के साथ ही इस तथ्य के साथ कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, निश्चित रूप से अपराध में उसकी संलिप्तता को स्थापित करता है। जज ने शत्रुतापूर्ण गवाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि यह आवश्यक था और न्याय के हित में, झूठे सबूत देने के लिए गवाहों, जो मुकर गए, लेकिन अब संक्षेप में मुकदमा चलाया जाए। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए मृत्युदंड का आदेश देने से इनकार कर दिया कि मामला एक दुर्लभ घटना हो सकती है, लेकिन इसे दुर्लभ से दुर्लभ नहीं माना जा सकता।

ये भी पढ़ें:

कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फ्रॉड के कारण पिछले 5 सालों में पंजाब के 3,600 लड़कों से 150 करोड़ रुपये ठगे गए

महिलाओं के खिलाफ अपराध में पीड़िता का बयान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

ARTICLE IN ENGLISH:

Mother Gets Life Term For Stabbing Her 6-yr-old Son Twenty Times Because He Refused To Take Bath

वौइस् फॉर मेंस के लिए दान करें!

पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।

इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।

योगदान करें! (80G योग्य)

हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.

सोशल मीडियां

Tags: #CrimeHasNoGenderपंजाबबच्चे की हत्या
Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

पंजाब एंड हरियाणा HC ने विवाहित पुरुष और तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर जताई आपत्ति, व्यक्ति की पत्नी को 25,000 रुपये देने का दिया आदेश

October 9, 2023
voiceformenindia.com

पतियों पर हिंसा का आरोप लगाने वाली महिलाओं को मध्यस्थता के लिए भेजने के खिलाफ PIL दायर

October 9, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India

योगदान करें! (८०जी योग्य)