पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। इसके बाद आरोप से इनकार करते हुए आव्हाड ने कहा कि उन्होंने ‘फर्जी’ मामलों के मद्देनजर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आव्हाड ने विधायक पर छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस बीच, एक अदालत ने आव्हाड को उनके खिलाफ दर्ज छेड़खानी के मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। आव्हाड को हाल ही में मराठी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के कुछ देर बाद ही एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
मुंब्रा पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सोमवार को आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया।
FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंब्रा-कलवा के विधायक आव्हाड ने रविवार 13 नवंबर को शाम के वक्त मुंब्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान उसे धक्का दिया।
उस दिन मुंब्रा में एक पुल का उदघाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था। पीड़ित महिला मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस दौरान विधायक जितेंद्र आव्हाड ने उसको कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ। हालांकि, जिस समय यह घटना हुई महिला के साथ कई लोग सीएम से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
विधायक पद से दिया इस्तीफा
आव्हाड ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने खिलाफ ‘फर्जी’ मामले दर्ज किए जाने के मद्देनजर विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आव्हाड ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज ‘झूठे मामलों’ के मद्देनजर विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। एनसीपी नेता अपना इस्तीफा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तीन दिनों में दो झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।
कोर्ट ने की अग्रिम जमानत
NCP विधायक को छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फौरी तौर पर राहत मिल गई। ठाणे जिला सत्र न्यायालय ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। आव्हाड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पत्रकारों को बताया कि सत्र अदालत के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने कुछ शर्तों के साथ 15,000 रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर की है। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है। आव्हाड के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
विवाद बढ़ने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को NCP से आव्हाड को पार्टी से निलंबित करने की मांग की। प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ठाणे में एक मराठी फिल्म की स्क्रीनिंग में व्यवधान सहित आव्हाड के खिलाफ मामले सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पर आधारित हैं। वहीं एनसीपी, महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में आवास मंत्री रहे आव्हाड के समर्थन में आई
#WATCH | NCP Leader @Awhadspeaks has been booked u/s 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) as he allegedly pushed her
Unless politicians face such cases due to #GenderBiasedLaws, they will not understand plight of common men#VoiceForMen pic.twitter.com/xn3MuO8J5p
— Voice For Men India (@voiceformenind) November 14, 2022
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