एक मरे हुए आदमी पर दहेज उत्पीड़न का केस? जी हां, चौंकिए मत! क्योंकि हमारे देश में सालों से महिलाएं पति और उसके परिवार को सबक सिखाने के लिए दहेज उत्पीड़न कानून का हर तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं। कई महिलाएं झूठे मुकदमों की धमकी देकर ससुरालवालों से पैसे भी वसूलती हैं। नए भारत में महिलाओं की समानता के महत्व का यह एक नया परिभाषा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से सामने आए हैरान करने वाले एक मामले के बारे में आपको बता हैं, जो नवंबर 2019 का है।
क्या है पूरा मामला?
– सिराजुद्दीन के बेटे फिरोज की शादी 7 मई 2018 को उत्तर प्रदेश के हररायपुर गांव निवासी शकील अहमद की बेटी सूफिया बेगम से हुई थी।
– पत्नी सूफिया ने कोखराज थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति एवं उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
– आरोपियों में फिरोज (पति), सास आयशा बेगम, जेठ बिकन उर्फ अफरोज और ससुर सिराजुद्दीन शामिल हैं।
– सूफिया बेगम ने आरोप लगाया कि ये लोग उन्हें परेशान कर रहे थे और 5 लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे।
– उसने आगे आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे पीटा गया और घर से बाहर निकाल दिया गया।
– CJM कोर्ट ने घटना के संबंध में कोखराज थाने से रिपोर्ट मांगी और पुलिस ने मामले से संबंधित रिपोर्ट भेजी।
– रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने पुलिस को घटना से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
– कोर्ट के निर्देश के बाद 15 नवंबर 2019 को कोखराज थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
मामले में सामने आया नया ट्विस्ट
– मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस कार्रवाई के लिए गांव पहुंची तो पता चला कि 11 साल पहले ही सिराजुद्दीन (ससुर) की मौत हो चुकी है।
– सूफिया द्वारा नामित एक अन्य आरोपी उनकी पत्नी आयशा बेगम ने कहा कि उनके पति सिराजुद्दीन की 2008 में मृत्यु हो गई थी।
– उन्होंने सवाल किया कि वह शख्स दहेज के लिए अपने बहू को कैसे प्रताड़ित कर सकता है जिसकी 2018 में उनके बेटे से शादी हुई थी?
– इतना ही नहीं, आयशा ने पुलिस को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखाया, जिसमें स्पष्ट रूप से 12 दिसंबर, 2008 को उसके पति की मौत की तारीख दर्ज है।
– आरोप है कि बहू सूफिया बेगम ससुराल में नहीं रहना चाहती थी।
– फिरोज सूफिया को अपने साथ बैंगलोर ले जाना चाहता था, हालांकि, यह उसे मंजूर नहीं था।
– अपने मायके जाने के बाद, उसने फिरोज और उसके परिवार को 6 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी।
ये भी पढ़ें:
“धारा 498A असंतुष्ट पत्नियों के लिए ढाल के बजाय एक हथियार बन गया है”: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
अदालत ने पत्नी को झूठा दहेज का केस दर्ज करने के लिए 500 रुपये का लगाया जुर्माना, महिला पर पति और ससुरालवालों को 6 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप
ARTICLE IN ENGLISH:
Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below
If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)