पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने धारा 498ए के आरोपों को खारिज करते हुए एक ताजा आदेश में ‘असंतुष्ट पत्नियों’ द्वारा धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर एक मामले को खारिज करते हुए जस्टिस जयश्री ठाकुर (Justice Jaishree Thakur) ने कहा कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा आईपीसी की धारा 498-ए के प्रावधानों को ढाल के बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है। परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पति के रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत फंसाया जाए, चाहे वे पति के दादा-दादी हों या दशकों से विदेश में रहने वाले रिश्तेदार…।
क्या है पूरा मामला?
इस कपल की शादी 1989 में हुई थी। शादी के दो दशक से अधिक समय के बाद 2012 में महिला ने Cr.P.C. की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005) की धारा 12 के तहत एक आवेदन भी दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जालंधर ने दिनांक 25.03.2013 के आदेश के तहत पति को आईपीसी की धारा 406, 498-ए, 506 और 494, जबकि सास को आईपीसी की धारा 406, 498-ए और 506 के तहत ट्रायल का सामना करने के लिए समन जारी किया।
पति और सास के अलावा पति के पिता, भाई और बहनों पर भी 498A के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं, शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत के अवलोकन पर, अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं करती है, सिवाय उनके नामों के आकस्मिक संदर्भ में कि शिकायतकर्ता के पति ने उसके कहने पर उसे पीटा था। अदालत ने तब शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विशिष्ट आरोपों के अभाव में ससुराल वालों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।
न्यायालय की टिप्पणियां
जस्टिस ठाकुर ने रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच की और कहा कि यह न्याय के हित में होगा कि पहली बार में यह देखा जाए कि शिकायत में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध किया गया है या नहीं? क्योंकि यदि शिकायत एक आवश्यक परिणाम के रूप में विफल हो जाती है, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अदालत ने दोहराया कि किस तरह से धारा 498ए का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या उससे दहेज की मांग करने के आरोप के संबंध में शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रही है। शिकायत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं करती है, सिवाय उनके नामों के आकस्मिक संदर्भ के कि शिकायतकर्ता के पति ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर उसे पीटा था।
अदालत ने आपराधिक आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस अदालत की राय है कि मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इसलिए, धारा 482 Cr.P.C. के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।
VIDEO:
Interview | Dr Soumi Chatterjee | PhD Thesis On Misuse Of Anti-Dowry Law | Section 498A
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ARTICLE IN ENGLISH:
“Section 498A Is A Weapon Rather Than Shield For Disgruntled Wives” – Punjab Haryana High Court
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