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Home हिंदी कानून क्या कहता है

अगर बच्चे वादे के मुताबिक पेरेंट्स की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता-पिता उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं: मद्रास HC

Team VFMI by Team VFMI
September 12, 2023
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Parents can reclaim property if children fail to provide promised care, rules Madras High Court

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मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के पक्ष में किए गए प्रॉपर्टी सेटलमेंट डीड के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर बच्चे वादे के मुताबिक उनकी (माता-पिता की) देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता-पिता उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक,  अदालत ने यह महत्वपूर्ण कानूनी आदेश तिरुपुर उप-रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक आदेश की पुष्टि करते हुए दी, जिसने शकीरा बेगम द्वारा अपने बेटे मोहम्मद दयान के पक्ष में निष्पादित एक सेटलमेंट डीड को रद्द कर दिया था। शकीरा बेगम ने सब-रजिस्ट्रार से शिकायत की थी कि उन्होंने अपने बेटे के उचित भरण-पोषण के वादे के आधार पर सेटलमेंट डीड तैयार किया था, जिसे पूरा करने में वह विफल रहा।

आदेश के जवाब में मोहम्मद दयान ने तर्क दिया कि उनकी मां ने 20 अक्टूबर, 2020 को बिना किसी शर्त के उनके पक्ष में समझौता पत्र निष्पादित किया था। उन्होंने बताया कि सेटलमेंट डीड उनके पिता और छोटे भाई ने देखा था। जबकि उनकी बहनों और भाई से एक अन-रजिस्टर्ड सेटलमेंट डीड भी प्राप्त किया गया था। उन्होंने दलील दी कि उनकी बहनों ने अपनी मां को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उकसाया था।

हाई कोर्ट

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि माता-पिता समझौता पत्र को एकतरफा रद्द कर सकते हैं यदि इसमें केवल यह उल्लेख हो कि यह उन्हें प्यार और स्नेह के कारण दिया जा रहा है। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि माता-पिता को सेटलमेंट डीड को एकतरफा रद्द करने का अधिकार है यदि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रॉपर्टी उनके बच्चों के लिए प्यार और स्नेह के कारण ट्रांसफर की जा रही है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम के अनुसार, प्यार और स्नेह से और बच्चों के लाभ के लिए कार्य को निष्पादित करने का मात्र उल्लेख माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

जज ने आगे स्पष्ट किया कि प्यार और स्नेह एक गिफ्ट या सेटलमेंट डीड के निष्पादन के लिए प्रतिफल है, यह एक महत्वहीन विचार बन जाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने देखा कि अधिनियम का संपूर्ण उद्देश्य उनके प्रति मानवीय आचरण पर विचार करना है। जब मानवीय आचरण वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उदासीन होता है और उनकी सुरक्षा और गरिमा की रक्षा नहीं की जाती है, तो अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि, जस्टिस सुब्रमण्यम ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए इन तर्कों को खारिज कर दिया। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाया गया है, जब उनके प्रति मानवीय आचरण उदासीन या उपेक्षापूर्ण हो।

आखिरी में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि उनके बच्चे देखभाल और समर्थन के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो माता-पिता अपने कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों पर भरोसा कर सकते हैं।

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