पूर्व अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी सुज्जन सिंह (Sujjan Singh) को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक घरेलू मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। 2018 में सिंह की पत्नी और भारत की पूर्व नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी इरीना बरार (Irina Brar) द्वारा घरेलू हिंसा का मामला दायर किया गया था। चंडीगढ़ जिला अदालत ने जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर गोल्फर सुज्जन सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
क्या है पूरा मामला?
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सुज्जन सिंह ने निचली अदालत के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने के लिए दायर उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था और उनकी उपस्थिति गैर-जमानती वारंट के माध्यम से हासिल करने का आदेश दिया गया था। इन आदेश के अनुपालन में सिंह के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था।
नवंबर 2010 में शादी हुई कपल की एक बेटी है, जिसका जन्म 2012 में हुआ। बरार ने 2008 तक लगभग एक दशक तक भारतीय महिला गोल्फ सर्किट पर दबदबा बनाए रखा। उन्होंने भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय शोषण का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी बेटी को भोजन और कपड़ों की बुनियादी सुविधाओं के बिना उसके पति के घर से बाहर निकाल दिया गया था।
हाई कोर्ट
6 सितंबर को जस्टिस मीनाक्षी मेहता की हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, “ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।” 29 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मयंक मारवाहा की अदालत ने सिंह के आवेदन पर सुनवाई की थी, जिसमें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की गई थी, क्योंकि वह वर्तमान में दुबई में एक गोल्फ कोच के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए भारत की यात्रा करने और अदालत में भाग लेने के लिए छुट्टी पाने में असमर्थ थे।
हालांकि, अदालत ने 25 अगस्त, 2020 को हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सिंह ने अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की थी। सिंह द्वारा पहले जमा किए गए जमानत बांड और जमानत बांड जब्त कर लिए गए थे। साथ ही जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए 8 सितंबर को अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि सिंह को अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना विदेश यात्रा करने का अयोग्य अधिकार नहीं है। इरीना बराड़ द्वारा नवंबर 2018 में शिकायत दर्ज कराने के 14 महीने बाद जनवरी 2020 में सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 498-A (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 11 अप्रैल 2023 को सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए थे।
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