पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने 11 अक्टूबर, 2022 के अपने आदेश में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा परित्याग और क्रूरता के कारण तलाक दे दिया। न केवल परित्याग और क्रूरता, बल्कि यह भी साबित हुआ कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे और तुच्छ मामले दर्ज किए थे, फिर भी हाई कोर्ट ने महिला को स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
नवंबर 2012 में लुधियाना में सिख रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार पार्टियों का विवाह हुआ था। शादी के बाद कपल पति-पत्नी के रूप में एक साथ अच्छे से रह रहे थे। इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई।
पति का आरोप
उनकी शादी के बाद, प्रतिवादी पत्नी ने उन पर सीओ, डेंटल सेंटर, वायु सेना स्टेशन गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) की नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि पटियाला में बस सकें जहां उनके माता-पिता रहते थे। पति ने उस पर हावी होने और अपमानजनक होने का आरोप लगाया और जिसने बिना किसी कारण के झगड़ा किया।
उसने अपनी पत्नी पर कई बार उसके साथ मारपीट करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में उसका अपमान करने का भी आरोप लगाया। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अक्सर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानजनक और अहंकारी व्यवहार करती थी। कुछ कठोर करने की धमकी देकर और गैर-जमानती अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले में अपीलकर्ता को फंसाने की धमकी देकर खुद को घंटों तक अपने कमरे में बंद कर लेता थी।
अपीलकर्ता का कहना है कि इससे उसे बहुत मानसिक तनाव और पीड़ा हुई। प्रतिवादी को खुश करने के लिए अपीलकर्ता उसे अप्रैल 2013 के महीने में शादी के तुरंत बाद लोहड़ी पर अपने पैतृक घर ले आया, क्योंकि प्रतिवादी ज्यादातर अपने पैतृक घर में रहना पसंद करती थी। फिर वह उसे 24.04.2013 को वापस ले आया।
अपीलकर्ता को गोरखपुर से उधमपुर में 28.8.2013 को ट्रांसफर किया गया था और 5.9.2013 को कार्यभार ग्रहण करना था। इस अवधि के दौरान, जब वे अपीलकर्ता के माता-पिता के घर में रह रहे थे, प्रतिवादी 1.9.2013 को बिना किसी उचित कारण के वहां से चली गई। उसने अपीलकर्ता के माता-पिता द्वारा दिए गए दहेज सहित अपने सभी सामान ले लिए। कई बार गुजारिश करने के बाद भी पत्नी ने लौटने से मना कर दिया। इस प्रकार पति ने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी।
पत्नी का तर्क
दूसरी ओर, प्रतिवादी ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि वास्तव में उसे अपीलकर्ता द्वारा छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि शादी से पहले उन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग में चार साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया था। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा उसे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वह आगे कहती है कि शादी के बाद वह अपने पति के साथ गोरखपुर चली गई लेकिन इसके तुरंत बाद उसने उसे प्रताड़ित करना और दहेज की अवैध मांग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं उसे बेरहमी से पीटा भी…।
पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि अपीलकर्ता के गोरखपुर से उधमपुर ट्रांसफर होने से पहले, वे अपीलकर्ता के माता-पिता के घर में रहे और 1.9.2013 को अपीलकर्ता ने अपने माता-पिता के साथ प्रतिवादी को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया। वहीं, अपीलकर्ता ने उसे अपने साथ उधमपुर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। अंततः प्रतिवादी को पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए बाध्य किया गया और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 406/498-A, 377 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।
फैमिली कोर्ट, पटियाला
पति/अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर प्रतिवादी के साथ क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपने विवाह को समाप्त करने की मांग की। हालांकि, मई 2017 में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पटियाला ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद फैमिली कोर्ट के चुनौती देते हुए वह हाईकोर्ट चले गए।
हाई कोर्ट
जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने पति की याचिका पर सुनवाई की कि दोनों ने केवल 9 महीने (कुल मिलाकर) साथ-साथ रहने और इस विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। पति ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने सेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय, सेना/वायु सेना पत्नी कल्याण संघ, राष्ट्रीय महिला आयोग सहित सभी जगह प्रतिशोधी शिकायतें की थीं। उनके वकील ने कहा कि अपीलकर्ता और उनके परिवार को जबरदस्त मानसिक पीड़ा और क्रूरता के अधीन किया गया था।
पीठ ने पाया कि टिप्पणियों और फैमिली कोर्ट के आदेश में खामियां पाई गईं। शुरुआत में, यह कहा गया कि पत्नी ने वास्तव में अपीलकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ सबसे आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि महिला के आरोप जो प्रमाणित नहीं थे, जिसमें उसके ससुर के खिलाफ लगाए गए आरोप भी शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि वह उसके प्रति अनुपयुक्त व्यवहार करता था।
कोर्ट ने कहा कि माना जाता है कि इस मामले में प्रतिवादी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके ससुर के खिलाफ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाने वाली उसकी शिकायत पुलिस द्वारा झूठी पाई गई थी। इसलिए उसका चालान नहीं किया गया था। तथापि, निम्न विद्वान न्यायालय ने इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।
क्रूरता और परित्याग के आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में वर्तमान मामले में पक्षकारों का आचरण इस बात का प्रमाण है कि पार्टियों के बीच अपूरणीय मतभेद हैं, जो आज के समय में विवाह को एक कानूनी कल्पना मात्र मानते हैं।
इसमें कोई विवाद नहीं है कि 2013 से दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं। यहां तक कि पार्टियों के बीच मध्यस्थता के प्रयास भी असफल रहे हैं। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पक्षकारों की पीड़ा को समाप्त करके न्याय किया जाएगा, न्यायालय ने पति को तलाक की अनुमति दी।
गुजारा भत्ता भी देने का आदेश
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्थाई गुजारा भत्ता भी दे दिया है। पत्नी को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 18 लाख रुपये की राशि दी गई थी। यह पति द्वारा अपने 9 साल के मुकदमे के दौरान 23 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अलग होने से पहले, भले ही पक्ष केवल 9 महीने के लिए वैवाहिक घर में रहे हों, और भले ही उनके विवाह से कोई बच्चा न हो, और भले ही इस मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता ने पहले ही प्रतिवादी को रखरखाव के रूप में 23 लाख रुपये का भुगतान किया हो, हम उसे 18,00,000 रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता देना उचित समझते हैं।
VFMI टेक:-
– भारतीय वैवाहिक कानून एक जबरदस्त कानूनी जबरन वसूली घोटाले के अलावा और कुछ नहीं हैं।
– पत्नी द्वारा क्रूरता, परित्याग और झूठे मामले सिद्ध होने पर भी पुरुष के लिए कोई न्याय नहीं है।
– एक आदमी अदालत में अपने कीमती वर्षों/दशकों को खो देता है, और अंत में उसे वास्तव में ‘अपनी शांति खरीदने’ की आवश्यकता होती है।
– महिला ने अपने स्वयं कहा कि वह शिक्षित है और काम कर रही थी।
– बच्चों के बिना पूरी तरह से विकलांग महिलाओं के लिए भी गुजारा भत्ता एक आदर्श क्यों होना चाहिए?
– 9 साल के अलगाव के साथ 9 महीने की एक सह-आवास को हाई कोर्ट ने 18 लाख रुपये (23 लाख रुपये पहले ही भुगतान कर चुका है) के मूल्य टैग पर भंग कर दिया था।
– पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ जिसने अपने वृद्ध ससुर के खिलाफ तुच्छ मामले भी दर्ज कराए।
– अफसोस की बात है कि वैवाहिक कानूनों की बात करें तो भारत में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर एक पूर्ण मजाक बन गया है।
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