• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
Voice For Men
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English
No Result
View All Result
Voice For Men
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

पत्नी ने पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त करने की पुष्टि की, पंजाब एंड हरियाणा HC ने धारा 498A को वैवाहिक विवाद बताते हुए मामले को किया रद्द

Team VFMI by Team VFMI
July 11, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Punjab & Haryana High Court Quashes Section 498A (Representation Image)

15
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramLinkedin

वैवाहिक विवादों में एक गैर-शमनीय अपराध होने का क्या उद्देश्य है, जब माननीय हाई कोर्ट इसे रद्द कर रहे हैं। तलाक के बाद पति द्वारा कथित पीड़ित पत्नी को बार-बार निपटान का भुगतान किया जाता है। इसलिए हमने बार-बार इसे कानूनी आतंकवाद करार दिया है, जहां आपराधिक मामले केवल पतियों और उनके परिवारों पर दायर किए जाते हैं, ताकि दबाव बनाने और उन्हें गुजारा भत्ता/संपत्ति के साथ ‘बसने’ के लिए मजबूर किया जा सके।

एक बार फिर 4 जुलाई, 2022 के अपने आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने धारा 498-A और धारा 406 IPC के तहत दर्ज एक FIR को रद्द कर दिया, जब पार्टियां अदालत में आपसी समझौते की सूचना दीं।

क्या है पूरा मामला?

वर्तमान याचिका Cr.P.C. की धारा 482 के तहत दायर की गई थी। यह याचिका थाना धारीवाल, जिला गुरदासपुर में धारा 498-A और 406 IPC के तहत अक्टूबर 2019 में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। इसे रद्द करने का कारण पार्टियों (पत्नी और पति) के बीच ‘एक लिखित समझौता’ है।

दिसंबर 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रस्ताव का नोटिस जारी किया था। इस बीच, पक्षों को उनके बीच समझौता/निपटान के संबंध में अपने संबंधित बयान दर्ज करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया। बदले में इलाका मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुरदासपुर द्वारा उक्त आदेश रिपोर्ट दिनांक 09.03.2021/13.05.2021 के अनुसार प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा था कि चूंकि समझौते के अनुसार पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए वह समझौता स्वीकार नहीं करता है।

पत्नी को मिला पूरा सेटलमेंट

जुलाई 2022 तक जब वर्तमान याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, याचिकाकर्ता (पति) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि सहमति राशि, संपूर्ण रूप से याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता (पत्नी) को भुगतान कर दी गई है और वह याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर उन्हें आपसी सहमति से तलाक दिया गया है।

जस्टिस दीपक सिब्बल की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि पत्नी को पूर्ण और अंतिम निपटान राशि प्राप्त हो गई थी जिस पर उसके और आरोपी पति के बीच सहमति बनी थी। तदनुसार, उक्त समझौते के आधार पर पार्टियों को आपसी सहमति से तलाक दिया गया है।

दोनों पक्षों के वकीलों ने उपरोक्त बातों को स्वीकार किया लेकिन शिकायतकर्ता-पत्नी का दावा था कि पति ने समझौते की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए वह समझौता स्वीकार नहीं करती हैं।

अदालत ने देखा कि चूंकि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि उनके वैवाहिक विवाद को सुलझा लिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से इस तथ्य के संबंध में एक बयान दिया गया है कि अगर FIR को रद्द कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, यह अदालत तत्काल की निरंतरता पर विचार करती है। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

FIR रद्द करने के कारण

हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले को यह कहते हुए रद्द करने का एक और कारण बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता पति के खिलाफ शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा दर्ज FIR के अनुसार तत्काल कार्यवाही एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न होती है और जघन्य से संबंधित नहीं होती है। अपराध, वही जारी नहीं रखा जाना चाहिए।

हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही के साथ FIR को रद्द करने के लिए उचित माना। हाई कोर्ट ने देखा कि उपरोक्त स्वीकृत स्थिति के आलोक में जहां याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच वैवाहिक विवाद को स्वीकार किया गया है। साथ ही इस न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील की ओर से एक बयान दिया गया है कि उसके मुवक्किल को कोई आपत्ति नहीं है यदि आक्षेपित FIR खारिज कर दी जाती है।

कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसरण में कार्यवाही जारी रखना वांछनीय नहीं है और चूंकि यह एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न होता है और जघन्य अपराध से संबंधित नहीं है, के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरिंदर सिंह और अन्य में निर्धारित कानून के तहत यह न्यायालय याचिका को अनुमति देने के लिए उचित समझता है और परिणामस्वरूप पुलिस थाना धारीवाल, जिला गुरदासपुर में धारा 498-A और 406 आईपीसी के तहत दर्ज FIR संख्या 123 को रद्द करता है। इसके साथ ही याचिका की अनुमति दी गई और इस प्रकार निपटारा किया गया।

READ ORDER | Wife Confirms Receiving Full & Final Settlement; Punjab & Haryana High Court Quashes Case U/s 498A Calling It Matrimonial Dispute

वौइस् फॉर मेंस के लिए दान करें!

पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।

इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।

योगदान करें! (80G योग्य)

हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.

सोशल मीडियां

Tags: 498Apunjab and haryana high court
Team VFMI

Team VFMI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
voiceformenindia.com

कैंसर पीड़ित पत्नी को खुश रखने के लिए अपने साथ काम पर ले जाता है डिलीवरी ब्वॉय, शख्स की भावुक कहानी हुई वायरल

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
http://hindi.voiceformenindia.com/

पंजाब और हरियाणा HC ने 12 साल से पत्नी से अलग रह रहे पति की याचिका को किया खारिज, कहा- ‘तुच्छ आरोप तलाक का आधार नहीं हो सकते’, जानें क्या है पूरा मामला

0
voiceformenindia.com

कैंसर पीड़ित पत्नी को खुश रखने के लिए अपने साथ काम पर ले जाता है डिलीवरी ब्वॉय, शख्स की भावुक कहानी हुई वायरल

March 28, 2023
voiceformenindia.com

सारा अली खान ने किया कबूल, वह और इब्राहिम चीजों को पाने के लिए अलग हुए पैरेंट्स सैफ अली खान-अमृता सिंह के सामने खेलते थे ‘विक्टिम कार्ड’

March 28, 2023
voiceformenindia.com

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने भाई और पत्नी के खिलाफ दायर किया 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस

March 28, 2023
voiceformenindia.com

CBI ने बलात्कार और SC-ST एक्ट में फर्जी केस दर्ज कराने वाले गैंग के खिलाफ दर्ज की FIR, वकीलों को कर रहे थे ब्लैकमेल

March 28, 2023

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

voiceformenindia.com

कैंसर पीड़ित पत्नी को खुश रखने के लिए अपने साथ काम पर ले जाता है डिलीवरी ब्वॉय, शख्स की भावुक कहानी हुई वायरल

March 28, 2023
voiceformenindia.com

सारा अली खान ने किया कबूल, वह और इब्राहिम चीजों को पाने के लिए अलग हुए पैरेंट्स सैफ अली खान-अमृता सिंह के सामने खेलते थे ‘विक्टिम कार्ड’

March 28, 2023
voiceformenindia.com

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने भाई और पत्नी के खिलाफ दायर किया 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस

March 28, 2023
voiceformenindia.com

CBI ने बलात्कार और SC-ST एक्ट में फर्जी केस दर्ज कराने वाले गैंग के खिलाफ दर्ज की FIR, वकीलों को कर रहे थे ब्लैकमेल

March 28, 2023
वौइस् फॉर मेंन

VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

voiceformenindia.com

कैंसर पीड़ित पत्नी को खुश रखने के लिए अपने साथ काम पर ले जाता है डिलीवरी ब्वॉय, शख्स की भावुक कहानी हुई वायरल

March 28, 2023
voiceformenindia.com

सारा अली खान ने किया कबूल, वह और इब्राहिम चीजों को पाने के लिए अलग हुए पैरेंट्स सैफ अली खान-अमृता सिंह के सामने खेलते थे ‘विक्टिम कार्ड’

March 28, 2023
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Voice For Men India

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Voice for Men English

© 2019 Voice For Men India