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Home हिंदी ताजा खबरें

महिला के खिलाफ पहले पति से तलाक लिए बिना प्रेमी के साथ भगाने और दूसरी शादी करने का मामला दर्ज  

Team VFMI by Team VFMI
August 28, 2022
in ताजा खबरें, हिंदी
0
voiceformenindia.com

Solitary Act Of Adultery Or Isolated Lapse By Wife Will Not Disentitle Her From Claiming Maintenance: Punjab & Haryana High Court

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पंजाब पुलिस (Punjab police) ने अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरे पुरुष से दूसरी शादी करने वाली एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला दो बच्चों की मां भी है। यह मामला जनवरी 2021 का है।

क्या है पूरा मामला?

तत्कालीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह ने बताया था कि शिकायतकर्ता जतिंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी भगोकावां गांव का विवाह आरोपी जसबीर सिंह पुत्री राजिंदर कौर निवासी कठियाली से 11 नवंबर 2010 को हुआ था।

हालांकि, शादी के ठीक 10 साल बाद, जसबीर 21 नवंबर, 2020 को बहलोलपुर निवासी जसपाल सिंह के बेटे अपने प्रेमी गुरविंदर सिंह के साथ भाग गई। दोनों महिला को उसके पहले पति से औपचारिक रूप से तलाक दिए बिना ही शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद जतिंदर ने जसबीर और गुरविंदर के खिलाफ धारा 420 और 494 के तहत डोरंगल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

इसके अलावा उसी वक्त लुधियाना से सामने आए एक अन्य मामले में रानी उर्फ अंजलि नाम की एक महिला पर 20 वर्षीय लड़के से शादी करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी पहचान जगवीर के रूप में हुई थी, जबकि ये महिला भी पहले से शादीशुदा थी। शिकायत जगवीर की मां नरिंदरपाल कौर के आधार पर दर्ज की गई थी।

कौर ने FIR में उल्लेख किया था कि आरोपी महिला ने कथित तौर पर उनके बेटे को फंसाया और 5 नवंबर, 2019 को शादी कर ली। उस वक्त जगवीर केवल 20 वर्ष का था। बाद में महिला ने शादी के ठीक बाद अपनी सास के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराकर विक्टिम कार्ड भी खेली थी।

मां को बाद में यह भी पता चला कि रानी पहले से शादीशुदा थी और उसने अपने पहले पति को तलाक नहीं दिया था। महिला पर अदालत के सामने झूठे दस्तावेज पेश करने और पहली शादी को खत्म किए बिना दूसरी शादी करने का मामला दर्ज किया गया था। जबकि जगवीर पर 20 साल की उम्र में शादी करने का मामला दर्ज किया गया था।

Woman Booked For Eloping & Marrying Lover Without Legal Divorce From First Husband

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VFMI ने पुरुषों के अधिकार और लिंग पक्षपाती कानूनों के बारे में लेख प्रकाशित किए.

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