देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक बिल्डर (Mumbai Builder) को सेशन कोर्ट ने हाल ही में इस सबूत के आधार पर जमानत दे दी, क्योंकि उसके वकील ने शिकायतकर्ता महिला के वकील द्वारा मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपये की मांग करते हुए कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में जमा की थी। आरोपी बिल्डर पिछले 10 महीने से सलाखों के पीछे था।
क्या है पूरा मामला?
47 वर्षीय बिल्डर अंकुश मखारिया को ओशिवारा पुलिस ने अप्रैल 2022 में एक महिला से शादी करने का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। महिला द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उसने उसके साथ 4 लाख रुपये की धोखाधड़ी की और उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी दी।
शिकायतकर्ता महिला का आरोप
अंग्रेजी अखबार मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला ने अपने बयान में कहा है कि वह 2017 में मखारिया से मिली थी, जब वह 34 साल की थी। अक्टूबर 2017 में उसे मखारिया की पत्नी होने का दावा करने वाली एक महिला का फोन आया। फिर उसने मखारिया से उसके बारे में बात की और उसने कहा कि वे तलाक ले रहे हैं और यह मामला अदालत में लंबित है।
शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि मखारिया ने तलाक के बाद उससे शादी करने का वादा किया था और उसे अपने परिवार, दोस्तों और माता-पिता से भी मिलवाया था। उसने आगे आरोप लगाया कि उसकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसने उससे पैसे लिए।
पुलिस को महिला ने बताया कि 2018 में शिकायतकर्ता को पता चला कि उसकी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन मखारिया ने दावा किया कि उन्हें गोद लिया गया था। फरियादी ने शादी की जिद की तो मखरिया ने बहाना बना दिया। इसके बाद महिला ने 2020 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया और 6 अप्रैल, 2022 को बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
अभियुक्त का बचाव
मखारिया के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कोर्ट में दलील दी कि महिला उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि यौन संबंध दोनों की सहमति से बने थे और इसलिए इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता है।
ब्लैकमेल करने का आरोप
आरोपी ने कुछ व्हाट्सएप मैसेज कोर्ट में जमा किए जो महिला ने मखरिया को भेजे थे। इनमें से एक मैसेज 9 मार्च, 2021 को भेजा गया था, जिसमें उसने आरोपी से 3,75,245 रुपये देने के लिए कहा और देरी करने पर राशि बढ़ाने की धमकी दी। दूसरा मैसेज 27 नवंबर, 2021 को भेजा गया, जिसमें उसने भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। एक और मैसेज में लिखा था, ‘पूरे पैसे लौटाओ या अगले सोमवार को FIR के लिए तैयार करो।’
अभियुक्तों ने तर्क दिया कि मैसेज से पता चलता है कि शिकायत धन उगाही के उद्देश्य से दर्ज की गई थी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में शादी का कोई उल्लेख नहीं था। उनकी पूर्व पत्नी ने भी 2019 में महिला के खिलाफ कथित रूप से मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोपी के वकील ने तब दावा किया कि शिकायतकर्ता दिसंबर 2022 से मामले को अदालत से बाहर निपटाने के लिए हमारे मुवक्किल से 20 लाख रुपये की मांग कर रही थी। मखारिया के दोस्त ने दोनों वकीलों के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया और महिला के वकील के खिलाफ शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के समक्ष रिकॉर्डिंग जमा की।
जबरन वसूली के आरोपों पर शिकायतकर्ता का बचाव
दूसरी तरफ महिला की ओर से पेश वकील एम बोडके ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 2 जनवरी, 2023 को खुद अपने दोस्त के जरिए समझौते की पहल की थी।
मुंबई सेशन कोर्ट
रिकॉर्ड पर भौतिक तथ्यों के आधार पर सेशन कोर्ट ने 10 महीने की जेल की अवधि के बाद आरोपी को जमानत दे दी। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी के साथ अपने शारीरिक संबंध जारी रखे, यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं। 1 अप्रैल, 2023 के आदेश में कहा गया है कि अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा बताई गई बाद की घटनाओं ने परिस्थितियों में बदलाव दिखाया और जमानत के लिए मामला बनाया गया।
वकील देशमुख ने मिड-डे से बात करते हुए कहा कि भौतिक सबूतों को देखने के बाद सेशन कोर्ट के जज ने मेरे मुवक्किल (अंकुश मखारिया) को जमानत दे दी। वह 10 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। इसी अदालत ने पूर्व में एक अन्य महिला द्वारा 2015 से इसी तरह के एक मौजूदा मामले के कारण दो बार उसकी जमानत खारिज कर दी थी।
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