दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुलह की संभावना के बिना 2011 से अलग रह रहे पति-पत्नी के तलाक को बरकरार रखते हुए कहा कि विवाह आपसी विश्वास, सम्मान और साथ पर टिका होता है तथा पत्नी के गलत आचरण से पति ने मानसिक पीड़ा का सामना किया। अदालत ने फैसला सुनाया है कि पत्नी द्वारा विवाह के बाद पति को लगातार अस्वीकार करना उसके लिए “महान मानसिक पीड़ा” का स्रोत है। अदालत ने एक फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आदेश दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
कपल ने मार्च 2011 में शादी की थी, लेकिन छह महीने बाद ही अलग रहने लगे। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे और उसके परिवार को आपराधिक मामले में फंसाने का असफल प्रयास किया। साथ ही हिंदू त्योहार ‘करवा चौथ’ पर व्रत रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे अपना पति नहीं मानती थी और किसी और से प्यार करती थी। पति ने यह दावा भी किया कि वह उसका या उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती थी। उसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी।
हाई कोर्ट
जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में पति की याचिका पर तलाक देने के कुटुंब अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए विवाह सहज नहीं था और अपीलकर्ता पत्नी के आचरण से पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वह तलाक देने को मजबूर हो गया।
पीठ ने 11 सितंबर को पारित एक आदेश में कहा कि प्रतिवादी ने अपनी गवाही में कहा कि उसने यह कहते हुए करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार कर दिया था कि वह R को अपना पति मानती है, और उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवादी के साथ उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया था। किसी भी रिश्ते को इस तरह से अलग करना और लगातार अस्वीकार करना या प्रतिवादी को पति के रूप में स्वीकार न करना बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है।
अदालत ने कहा, “विवाह आपसी विश्वास, सम्मान और साथ पर टिका होता है और अपीलकर्ता के कृत्य स्पष्ट रूप से स्थापित और साबित करते हैं कि ये तत्व मूल रूप से अपीलकर्ता के आचरण के कारण उनकी शादी से पूरी तरह से नदारद थे।” पत्नी की अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के आचरण को पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा, दर्द और क्रूरता का कारण माना है, जिससे वह तलाक का हकदार हो गया है।
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