भारत में भरण-पोषण कानून पत्नियों के पक्ष में बेहद पक्षपाती हैं, जहां एक महिला ने एक दिन के लिए शादी की और स्वेच्छा से अलग रहने का विकल्प चुनकर पति से आजीवन टैक्स फ्री इनकम का दावा कर सकती है।
मार्च 2019 से रिपोर्ट किए गए एक दिलचस्प मामले में एक टेलीविजन अभिनेता ने इंदौर में एक स्थानीय फैमिली कोर्ट को बताया कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी और बेटी को तत्कालीन कांग्रेस की प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी योजना (NYAY) से मिलने वाले पैसे से भरण-पोषण का भुगतान करेगा।
क्या है पूरा मामला?
फैमिली कोर्ट ने 12 मार्च को आनंद शर्मा (38) को अपनी पत्नी और उनकी 12 साल की बेटी को 4,500 रुपये की अंतरिम मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जो पिछले कुछ समय से अलग रह रहे हैं। कोर्ट में दंपति के बीच विवाद चल रहा है।
फैमिली कोर्ट में दायर की गई उनकी याचिका में कहा गया है कि वह टीवी धारावाहिकों में छोटी भूमिकाएं करते हैं और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति महीने कमाते हैं। पति ने कहा कि उसे अपने माता-पिता की भी देखभाल करनी है।
शर्मा, जिन्होंने खुद को एक संघर्षरत टीवी अभिनेता के रूप में वर्णित किया, ने अदालत से कांग्रेस सरकार (लोकसभा चुनाव के बाद) के गठन तक 12 मार्च के आदेश को टालने के लिए कहा क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी पत्नी को नियमित भुगतान कर सकें।
उन्होंने एक वचन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें न्याय के तहत दिए गए 6,000 रुपये में से 4,500 रुपये की राशि सीधे उनकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। उनके वकील मोहन पाटीदार ने तब पीटीआई को बताया था कि फैमिली कोर्ट ने उसके आवेदन पर बहस के लिए बाद की तारीख तय की थी।
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