फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर एक्सक्लूसिव ट्रायल ऑफ रेप और पॉक्सो एक्ट केस के बाद सितंबर 2021 में हैदराबाद (Hyderabad) में एक 27 वर्षीय महिला को 20 साल की कैद के साथ 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोषी महिला के ज्योति उर्फ मंजुला एक स्कूल में केयरटेकर का काम करती थी।
क्या था मामला?
पीड़िता के पिता की शिकायत मिलने के बाद चंद्रयानगुट्टा पुलिस ने दिसंबर 2017 में मामला दर्ज किया था। अपनी शिकायत में 8 वर्षीय बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बेटे पर जलने के निशान पाए, जिसने पूछताछ करने पर खुलासा किया कि स्कूल में एक नई महिला केयरटेकर उसे अनुचित तरीके से छू रही थी। उसने अपने पिता को बताया कि महिला हाल ही में स्कूल में आई थी और हर बार उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी।
पुलिस के मुताबिक, लड़के ने अपने पिता से कहा कि आरोपी महिलाने लड़के को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसने उसे जलाई हुई सिगरेट से भी जला दिया।
पुलिस ने कहा कि बाद में आरोपी महिला ने लड़के का यौन शोषण किया। पुलिस ने कहा कि उसने उसे और डराने और अपने माता-पिता को कुछ भी बताने से रोकने के लिए उसका फिर से यौन शोषण किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की कई धाराएं लगाईं।
पुलिस जांच के निष्कर्षों और सहायक लोक अभियोजक आयशा रफत द्वारा अदालत में पेश किए गए तर्कों के आधार पर आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
Woman Caretaker Sentenced To 20-Years In Jail For Sexually Abusing Minor Boy At School
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