कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चामराजपेट में एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर उस पर खौलता हुआ पानी फेंक दी। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। चामराजपेट में उसकी प्रेमिका ने उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दी थी।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है जो बोम्मासांद्रा के यारंडाहल्ली का रहने वाला है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान ज्योति डोड्डामणि के रूप में हुई है, जो विजय के दूसरी महिला से शादी करने के बाद से कथित तौर पर परेशान थी। दोनों (ज्योति और विजय) कलाबुरगी जिले के अफजलपुर के रहने वाले हैं।
ज्योति हनुमंतनगर के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है, जबकि विजय चामराजपेट में एक कपड़े की कंपनी में काम करता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों एक-दूसरे को चार साल से अधिक समय से जानते थे। कहा जाता है कि शुरू में एक-दूसरे को जानने के कुछ महीनों बाद उनकी दोस्ती एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ज्योति ने दो साल पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी और विजय से इस बात को छूपाकर रखी थी। 30 साल के पीड़ित, जिसे कुछ महीने पहले उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चला, उसने ज्योति से दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि, ज्योति ने उससे अपने रिश्ते को जारी रखने पर जोर दिया और विजय से उससे शादी करने का आग्रह किया।
5 मई को विजय ने कालाबुरागी में एक अन्य महिला से शादी कर ली और 23 मई को बेंगलुरु लौट आया। 25 मई की शाम को ज्योति ने विजय को चामराजपेट स्थित अपने आवास पर बुलाया और दोनों के बीच कथित तौर पर इस मुद्दे पर हाथापाई हुई। इसके बाद वहीं दोनों सो गए।
26 मई की सुबह करीब 5 बजे जब विजय सो रहा था तो ज्योति ने पानी उबालकर उस पर डाल दी। उसने एक बीयर की बोतल से भी विजय को मारा और भागने से पहले कमरे को बंद कर दिया। दर्द से तड़प रहे विजय मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद मकान मालिक ने उसे ढूंढ निकाला और विक्टोरिया अस्पताल ले गए।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चामराजपेट पुलिस थाने में ज्योति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपी की तलाश के लिए एक टीम भेजी गई है। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हमने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342, 326 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।”
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